24 घंटे मिलेगी एनईएफटी से फंड ट्रांसफर करने की सुविधा
आरबीआई ने दिसंबर से एनईएफटी के जरिए 24 घंटे फंड ट्रांसफर करने की सुविधा देने का निर्णय किया है. इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है. रिजर्व बैंक ने कहा कि इस निर्णय से देश में खुदरा भुगतान प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा.
फिलहाल राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) का परिचालन आरबीआई खुदरा भुगतान व्यवस्था के रूप में करता है. यह ग्राहकों के लिए दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कामकाजी दिवस में सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक के लिये उपलब्ध होता है.
एनईएफटी प्रणाली का उपयोग 2 लाख रुपये तक के लिए होने वाले फंड ट्रांसफर में किया जाता है.
इससे पहले, जून में द्विमासिक मौद्रक नीति समीक्षा में आरबीआई ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस (राइट टाइम ग्रास सेटलमेंट) और एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर पर लगने वाला शुल्क समाप्त कर दिया था. साथ ही बैंकों से ग्राहकों को इसका लाभ देने को कहा था.
आरटीजीएस का उपयोग बड़ी रकम के फंड ट्रांसफर में किया जाता है.