निर्माणाधीन मकानों पर अब पांच फीसदी GST
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने रियल एस्टेट की निर्माणाधीन परियोजनाओं पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी है. इस फैसले से मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी.
किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी दर को आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही परिषद ने निर्माणाधीन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले भवनों की बिक्री पर इनपुट कर छूट (आईटीसी) को समाप्त करने का फैसला लिया है.
रियल एस्टेट बाजार में नकदी के धंधे पर अंकुश लगाने के लिए बिल्डरों को निर्माण सामग्री का एक बड़ा हिस्सा जीएसटी में पंजीकृत डीलरों से खरीदना जरूरी होगा. रियल एस्टेट पर जीएसटी की नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी.
जेटली ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह (जीएसटी दर में कमी का) फैसला निश्चित रूप से भवन निर्माण क्षेत्र को बल प्रदान करेगा.’’
वित्त मंत्री ने बताया कि लॉटरी पर जीएसटी के बारे में फैसला आगे के लिए टाल दिया गया है.