कोर्ट का RBI को नोटिस, पूछा- बिना मंजूरी गूगल पे कैसे काम कर रहा है?


How is Google GPay operating without authorisation asks Delhi HC to rbi

 

गूगल पे एप के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक और गूगल इंडिया को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आरबीआई और गूगल इंडिया से पूछा है कि बिना आधिकारिक मंजूरी के एप के जरिए वित्तीय लेनदेन को मंजूरी कैसे दी गई.

मामले में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि वित्तीय लेनदेन के लिए बनाई गई गूगल पे एप भुगतान एवं निपटान कानून का उल्लंघन करती है. याचिका के मुताबिक गूगल पे ने एप के लिए देश के केंद्रीय बैंक से जरूरी आधिकारिक मंजूरी नहीं ली है.

अभिजीत मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 20 मार्च, 2019 को रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गई ‘पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर’ लिस्ट में गूगल पे का नाम शामिल नहीं है.

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायाधीश एजे भामभानी की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई को नोटिस जारी किया है.


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