टाटा मामला: एनसीएलएटी ने कंपनी पंजीयक की याचिका खारिज की


in tata mistry case NCLAT dismisses RoC plea refuses to modify its judgement

 

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एलसीएलएटी) ने साइरस मिस्त्री-टाटा संस मामले में कंपनी पंजीयक (आरओसी) की अर्जी को खारिज कर दिया है. आरओसी ने न्यायाधिकरण से मामले में अपने पहले रहे निर्णय में संशोधन किए जाने की मांग की थी.

एलसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कंपनी पंजीयक की अर्जी पर सुनवाई के बाद सोमवार को इसे खारिज किया. पीठ ने कहा कि उसके 18 दिसंबर 2019 के निर्णय में कंपनी पंजीयक पर कोई आक्षेप लगाया गया है.

एलसीएलएटी ने अर्जी खारिज किए जाने के आदेश में कहा, ‘ 18 दिसंबर 2019 के निर्णय में संशोधन किए जाने का कोई आधार नहीं बनता है.’

एलसीएलएटी ने अपने उस निर्णय में राइरस मिस्त्री को टाटा औद्योगिक घराने की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चयरमैन पर पर बहाल करने का आदेश दिया है. इसमें टाटा संस को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में तब्दील किए जाने को भी गलत ठहराया गया है और इस संबंध में आरओसी-मुंबई को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई हैं.

टाटा संस 18 दिसंबर के फैसले के खिलाफ पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है.


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