आरबीआई ने वोडाफोन एम-पैसा और फोनपे पर लगाया जुर्माना


npa ratio of banks may increase to ten percent in september says reserve bank

 

भारतीय रिजर्व बैंक ने वोडाफोन एम-पैसा और फोनपे सहित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) जारी करने वाली पांच कंपनियों पर जुर्माना लगाया है. कंपनियों पर यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है.

इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स इंक पर भी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया गया है.

केंद्रीय बैंक ने बयान जारी कर कहा है, ”भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर पीपीआई जारी करने वाली पांच कंपनियों के खिलाफ मौद्रिक जुर्माना लगाया है.”

वोडाफोन एम-पैसा पर 3.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा मोबाइल पेमेंट्स, फोनपे, प्राइवेट एवं जीआई टेक्नोलॉजी पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वाई कैश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा है कि उसने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक, यूएस पर 29,66,959 रुपये और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स इंक यूएसए पर 10,11,653 रुपये का जुर्माना लगाया है.


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