अदालत ने नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार किया


uk court denies bail to nirav modi

 

ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को जमानत देने से मना कर दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी.

नीरव मोदी को 19 मार्च को लंदन के होलबॉर्न मेट्रो स्टेशन से हिरासत में लिया गया था. नीरव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया.

इससे पहले 29 मार्च को नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

उस समय नीरव मोदी की जमानत का विरोध करते हुए अभियोजकों ने अदालत को बताया कि उन्होंने एक प्रत्यक्षदर्शी को धमकी दी और गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरे को रिश्वत देने की कोशिश की.

भारतीय अधिकारियों की ओर से पेश क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस या सीपीएस ने अदालत में दलील दी कि अगर नीरव मोदी को जमानत दी जाती है तो उसके भागने का बड़ा खतरा है.

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि यह एक वास्तविक जोखिम है कि वह भाग सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

नीरव मोदी को उनकी पहली सुनवाई के दौरान जिला जज मैरी मॉलन ने जमानत देने से इनकार कर दिया था.

नीरव मोदी पर पंजाब नैशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये अपने सहयोगी मेहुल चोकसी के साथ गबन करने का आरोप है. नीरव मोदी पर इसके साथ ही ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप भी हैं.


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