क्रिश्चियन मिशेल मामला: अदालत ने मांगे सीसीटीवी फुटेज


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दिल्ली की अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल मामले में सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया है. मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिया है. मिशेल ने जेल आरोप लगाया था कि उसे जेल में प्रताड़ित किया गया.

मिशेल की अपील पर विशेष अदालत के जज अरविंद कुमार ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल संख्या 7 की 13 से 17 फरवरी तक की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया जाए. मिशेल को पिछले महीनें इस जेल में रखा गया था.

इससे पहले अदालत ने जेल संख्या-1 की सीसीटीवी फुटेज देख चुकी है. इसे देखने के बाद अदालत ने पाया था कि जेल परिसर साफ-सुथरा था. मिशेल को अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं थी.

जेल अधिकारियों ने 14 मार्च को मिशेल द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया था.

केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक डी पी सिंह और एन के मट्टा ने अदालत को बताया था कि आरोपी विदेशी है और उसे प्रत्यर्पण के जरिये लाया गया था।

ईडी की वकील संवेदना वर्मा ने अदालत को बताया कि “देश की जिम्मेदारी है कि संधि के मुताबिक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.”


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