उत्तर प्रदेश में 1,544 बलात्कारियों को समय से पहले छोड़ा गया


 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके सामने समय से पहले रिहा हुए बलात्कारियों के आंकड़े दिए, जिसके अनुसार जनवरी 2018 से अब तक 1,544 अपराधियों को समय से पहले छोड़ दिया गया है. जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ़ ने किया ये फ़रमान जारी। CrPC के सेक्शन 432 (1) के अनुसार कोई भी राज्य सरकार दोषी की सज़ा को निलंबित कर सकती है या उसे रिहा कर सकती है.


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