बिना किसी पूर्व जानकारी के स्पेशल ट्रेनों को भेजने पर केरल सरकार ने रेल मंत्रालय पर सवाल उठाए. प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर 28 मई तक जवाब मांगा.