ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ने पर रुकेगी जालसाजी: रविशंकर प्रसाद
केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा ताकि जालसाजी को रोका जा सके.
पटना में बिहार उद्योग संघ की 75वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा, जालसाजी को रोकने के लिए आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा.
एआईआर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आधार कार्ड को जरूरी कर दिया जाएगा तो नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा. आधार भ्रष्टाचार की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. आधार के माध्यम से डिजिटल पहचान के कारण 1,47,677 करोड़ रुपये की बचत हुई है.
जुलाई में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया था कि सरकार ने 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पर अभी रोक लगा दी है.
उन्होंने आगे कहा कि आरटीओ में बायोमीट्रिक के संग्रह की प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के कुछ प्रावधानों को 4:1 के बहुमत से खारिज कर दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक यूनिक आईडी की कमी के आधार पर किसी व्यक्ति के अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता है.
जस्टिस एके सीकरी द्वारा सीजेआई दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविल्कर के साथ सहमति से लिखे गए बहुमत के फैसले में कोर्ट ने आधार के साथ पैन को जोड़ने के फैसले को बरकरार रखा. वहीं आधार को बैंक खातों और मोबाइल फोन नंबरों से जोड़ने के फैसले को रद्द कर दिया.