पत्नी से जबरन यौन संबंध बनाना अवैध: इलाहाबाद हाई कोर्ट


Allahabad High Court gives directions to police for protection of Sakshi & Ajitesh

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाते पत्नी के साथ प्राकृतिक या अप्राकृतिक जबरन बनाए गए यौन संबंधों को अवैध ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि पत्नी के साथ प्राकृतिक या अप्राकृतिक जबरन शारीरिक संबंध बनाना पत्नी के निजी जीवन में दखल है. कोर्ट ने कहा, ये अवैध है और महिला के साथ हिंसा की श्रेणी में आता है.

लाइव लॉ की खबर के मुताबिक जस्टिस शशि कांत गुप्ता और जस्टिस प्रदीप कुमार सक्सेना की बेंच ने जिला न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए मामले में याचिका दाखिल करने वाली पत्नी को तलाक की मंजूरी दे दी है.

पत्नी ने याचिका में कहा था कि उसका पति उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है. पत्नी ने पति पर आरोप लगाए कि इस दौरान पति अमानवीय और जानवरों की तरह व्यवहार करता था. याचिका के मुताबिक पत्नी के बार-बार मना करने के बावजूद पति ने कई बार अप्राकृतिक संबंध बनाए.

वहीं पति की ओर से दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच ने केरल हाई कोर्ट के ‘बीनी टी जोन बनाम साजी कुरूविला’ फैसले का सन्दर्भ दिया. इसमें वैवाहिक संबंधों में जबरन बनाए गए अप्राकृतिक संबंधों को गलत ठहराया गया था. कोर्ट ने कहा था कि यह विवाह संबंध खत्म करने का आधार माना जाएगा. साथ ही कहा था कि वैवाहिक मामलों में कोर्ट सिविल मामलों की तरह ही कार्यवाही करता है और फैसला जज की समझ और संभावनाओं पर आधारित होता है.


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