यौन उत्पीड़न मामले में सेना प्रमुख ने मेजर जनरल की बर्खास्तगी को मंजूरी दी
सेना ने कथित यौन उत्पीड़न के मामले में शामिल सेवारत एक मेजर जनरल को बर्खास्त कर दिया है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अधिकारी कोर्ट मार्शल के दौरान दोषी पाया गया और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सेवा से उसकी बर्खास्तगी को मंजूरी दी है.
मेजर जनरल उस वक्त नगालैंड में सेवा दे रहा था जब उसके खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न का यह मामला सामने आया.
सेना प्रमुख ने जुलाई में ही सजा को सही ठहराया था.
आर्मी जेनरल कोर्ट मार्शल(जीसीएम) ने 23 दिसंबर 2018 को ढाई साल पुराने यौन उत्पीड़न मामले में मेजर जनरल को बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी. कैप्टन स्तर की एक महिला सैन्य अधिकारी ने उनपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
मेजर जनरल के वकील ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है.
अधिकारी को आईपीसी 354 ए और आर्मी एक्ट 45 के तहत सजा सुनाई गई है.
सेना के कानून के मुताबिक जीसीएम की अनुशंसा पर अंतिम मुहर के लिए उसे उच्च अधिकारी के पास भेजा जाता है. उच्च अधिकारी के पास फैसले को बदलने का अधिकार होता है.
आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में दोषी अधिकारी ने अपील किया था कि सेना प्रमुख की नियुक्ति के बाद पैदा हुई दलबंदी के वह शिकार बने हैं.