‘हिन्दू पाकिस्तान’ बयान पर शशि थरूर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी
कोलकाता की कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के खिलाफ ‘हिन्दू पाकिस्तान’ संबंधी एक बयान के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
यह मामला पेशे से वकील सुमित चौधरी ने आईपीसी के सेक्शन 153ए/295ए और ‘राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971’ के सेक्शन दो के तहत कोलकाता की एक मजिस्ट्रेट मेट्रोपोलिटन कोर्ट में थरूर के खिलाफ दर्ज करवाया था.
सुमित चौधरी ने कहा कि शशि थरूर का बयान भारत का अपमान है जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है और राजनेता ने अपने बयान के लिए कभी माफी नहीं मांगी है.
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जुलाई 2018 में तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में कहा, “अगर भाजपा दोबारा लोकसभा चुनाव जीतती है तो हमें लगता है कि हमारा लोकतांत्रिक संविधान नहीं बचेगा. वो संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को तहस-नहस करके एक नया संविधान लिखेंगे. उनका नया संविधान ‘हिंदू राष्ट्र’ के सिद्धांतों पर आधारित होगा. अल्पसंख्यकों को मिलने वाली बराबरी खत्म कर दी जाएगी और भारत ‘हिंदू पाकिस्तान’ बन जाएगा.”
शशि थरूर ने इसके एक दिन बाद कहा, “जो बयान दिया था मैं उस पर कायम हूं, हालांकि कुछ लोग मेरे बयान को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, इसलिए मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं- पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था, जहां अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें समान अधिकार नहीं दिये जाते थे.”
कांग्रेस ने शशि थरूर के बयान से पार्टी को अलग कर लिया था. पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि नेताओं को ऐसे बयान से बचना चाहिए.