यूक्रेन राष्ट्रपति की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए बीबीसी पर जुर्माना
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यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको पर गलत आरोप लगाने के लिए लंदन की कोर्ट ने बीबीसी पर जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने बीबीसी को राष्ट्रपति की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए माफी मांगने और मुआवजा देने का आदेश दिया है.
बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता करने के लिए उनके निजी वकील माइकल कोहेन को कथित रूप से चार लाख डॉलर की घूस दी.
बीबीसी ने ये रिपोर्ट पिछले साल 23 मई को अपने शो ‘न्यूज एट टेन’ और वेबसाइट पर प्रकाशित की थी.
जिसके बाद पोरोशेंको ने बीबीसी के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए लंदन कोर्ट में याचिका दायर की थी.
मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पोरोशेंको ने बीबीसी प्रसारणकर्ताओं से माफी और नुकसान भरपाई की राशि स्वीकार कर ली है. कोर्ट के आदेशानुसार, बीबीसी को अपनी गलती मानते हुए एक लेख भी प्रकाशित करना होगा.
हालांकि बीबीसी ने पोरोशेंको को कितनी मुआवजा राशि दी है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है.
यूक्रेन के राष्ट्रपति के ओर से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर ग्राहम एटकिन्स ने जज जूलियन नोल्स को बताया कि पोरोशेंको के खिलाफ घूस के गलत आरोप से वैश्विक स्तर पर उनकी मानहानि हुई है.
उन्होंने कहा जिन तथ्यों के आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं, वो पूरी तरह गलत साबित हो चुके हैं.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि “गलत तथ्यों के आधार पर प्रकाशित रिपोर्ट के बाद उन्हें वैश्विक स्तर पर निंदा का सामना करना पड़ा. बीबीसी ने रिपोर्ट में आरोप को जानबूझकर सनसनीखेज और गंभीर रूप दिया. जिसके बाद बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से अलग-अलग मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट्स लिखीं.”
एटकिन्स ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को दुख है कि बीबीसी ने अपनी गलती स्वीकार करने और रिपोर्ट को सार्वजनिक पटल से हटाने में इतना लंबा समय लगा दिया.
बीबीसी सलाहकार जेन फिलीप्स ने बीबीसी की ओर से स्वीकार करते हुए कहा, “प्रकाशकों की ओर से पोरोशेंको पर लगाए गए आरोप गलत हैं. मैं न्यूज प्रकाशन और लेख से याचिकाकर्ता को हुई परेशानी और शर्मिंदगी के लिए माफी मांगता हूं.”