कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत
कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.
जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहत पाने के ”हकदार” हैं क्योंकि ऐसी कोई भी सामग्री नहीं दिखाई गई है जिससे उनके भागने की आशंका हो.
उन्होंने कहा कि शिवकुमार सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं. साथ ही वह अब सत्ता में नहीं हैं और यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने या उनके परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों ने गवाहों को प्रभावित किया है.
अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा.
जस्टिस कैत ने निर्देश दिया कि उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए.
प्रवर्तन निदेशालय ने शिवकुमार (57) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था. वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने जमानत नहीं देने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
कर्नाटक में सात बार से विधायक शिवकुमार, नयी दिल्ली के कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमंथैया और अन्य आरोपियों के साथ धनशोधन रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.
आयकर विभाग ने उनके खिलाफ करोड़ों रुपये के कथित कर चोरी और ‘हवाला’ लेन-देन मामले में पिछले साल बेंगलुरू में एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.