उन्नाव गैंगरेप: पीड़िता के पिता की हत्या मामले में विधायक और अन्य के खिलाफ आरोप तय


kuldeep sengar found guilty in unnao rape case

 

दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित हत्या के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर और तीन अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय किए. साथ ही जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पीड़िता के पिता को 2018 में सशस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी बनाने और उन पर हमला करने के मामले में सेंगर और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए.

उन्नाव गैंगरेप मामले में पीड़िता ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य के खिलाफ चार जून 2017 को विधायक के आवास पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है. सेंगर के आदमियों द्वारा पुलिस की हिरासत में कथित तौर पर पीटे जाने से एक अस्पताल में पीड़िता के पिता की मौत हो जाने के बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया. इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक को 13 अप्रैल 2918 को गिरफ्तार किया गया.

बीती 28 जुलाई को राय बरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उस गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें पीड़ता अपनी दो चाचियों और वकील के साथ सवार थी. इस हादसे में दोनों चाचियों की मौत हो गई और पीड़िता एवं वकील गंभीर रूप से घायल हो गए. यह पता चला कि टक्कर मारने वाले ट्रक की नंबर प्लेट पर कालिख पुती है. इसने हादसे के पीछे बड़ी साजिश होने की बात को बल दिया. हादसे एक एक दिन बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित 20 मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया.

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि वे मामले का दायरा बढ़ाने और राज्य में उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं.


Big News