सीताराम येचुरी ने युसुफ तारीगामी को हिरासत में रखे जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने सरकार द्वारा मोहम्मद युसुफ तारीगामी को हिरासत में रखे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है.
येचुरी ने अनुच्छेद 32 में बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) के तहत तारीगामी को अदालत के समक्ष पेश करने की मांग की है.
कोर्ट याचिका पर सोमवार, 26 अगस्त को सुनवाई करेगा.
सीपीएम सदस्य तारीगामी को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द करने के दौरान विभिन्न विपक्षी नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया गया था. जिन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया है.
तारीगामी सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और जम्मू कश्मीर की भंग विधानसभा में चार बार सदस्य रह चुके हैं.
इससे पहले 9 अगस्त को येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा को श्रीनगर शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी और उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस दिल्ली लौटा दिया गया.
वाम दलों के नेता अपने पार्टी सहयोगियों से मिलने श्रीनगर पहुंचे थे. हालांकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया और कानूनी आदेश का हवाला देते हुए प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई.
येचुरी समेत कई विपक्षी नेता आज प्रतिबंध के बीच के बार फिर जम्मू-कश्मीर पहुंचकर घाटी में हालात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे.