कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव टला


the VVPAT slip wil prevail: EC

 

कर्नाटक की 15 सीटों पर होने वाले उप चुनाव टाल दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक के 17 विधायकों के निलंबन के खिलाफ याचिका पर निर्णय करेगा.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने चुनाव इसलिए टाल दिया ताकि बागी विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की जा सके. इन विधायकों ने स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी.

17 अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि उन्हें उप चुनावों में लड़ने की इजाजत दी जाए.

इससे पहले आयोग ने जब चुनाव की तारीखों का एलान किया था, उस समय राज्य के कांग्रेस- जेडीएस के बागी विधायकों के बीच तनाव बढ़ गया था. इस वजह से चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया.

उप चुनाव 21 अक्टूबर को होने थे और 24 अक्टूबर को परिणाम घोषित होने थे.

चुनाव की तारीखों का एलान हो गया था और इन बागी विधायकों की योग्‍यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

स्पीकर के आर रमेश ने जुलाई इन विधायकों को आयोग्य करार दिया था. विधायकों के इस्तीफे देने पर बीजेपी ने 14 महीने पुराने गठबंधन सरकार और एचडी कुमारस्वामी की जनता दल सेकुलर को चुनौती दी थी. बीजेपी ने इसके साथ सत्ता में हिस्सेदारी का दावा किया था.

इसके बाद आयोग्य करार दिए गए विधायक कोर्ट गए जहां उन्होंने स्पीकर के फैसले को मनमाना और अनुचित बताया था.


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