गुजरात के शहरों में हेलमेट नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं


center gears up for tussle with gujarat over traffic penalties

 

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कड़े प्रावधानों में एक और ढील देते हुए गुजरात सरकार ने नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर अनिवार्य हेलमेट नियम में छूट दी है.  लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य बना रहेगा.

दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना ऐच्छिक बनाने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने इस कानून के अनिवार्य हेलमेट नियम के विरूद्ध सरकार को कई प्रतिवेदन मिलने के बाद किया है. कुछ महीने पहले इस कानून में संशोधन किया गया था.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गांधीनगर में परिवहन मंत्री आर सी फालदू ने कहा कि मंत्रिमंडल ने नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में हेलमेट पहनने के नियम को ऐच्छिक बनाने का निर्णय लिया है.

इस नियम में ढील का तात्पर्य है कि पुलिस गुजरात के शहरी क्षेत्र में दोपहिया वाहन सवारों के हेलमेट नहीं पहनने वाले पर जुर्माना नहीं लगा पाएगी.


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