आतंकवाद फंडिंग के दो मामलों में हाफिद सईद को 11 साल की कैद
पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद फंडिंग के दो मामलों में 11 साल के कैद की सजा सुनाई है.
अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब प्रांत में आतंकवाद की फंडिंग करने के दो मामलों में सईद को सजा दी गई है.
इससे पहले आतंकवाद निरोधक अदालत ने टेरर फंडिंग करने के मामलों की रोजाना सुनवाई करते हुए 11 दिसंबर को सईद एवं उसके एक सहयोगी को दोषी करार दिया था.
अदालत ने दोनों मामलों में सईद को साढ़े पांच साल – साढ़े पांच साल कैद की सजा सुनाई, जबकि दोनों मामलों में 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया. दोनों मामलों की सजा साथ साथ चलेंगी.
पंजाब पुलिस के आतंकवाद विरोधी विभाग के आवेदन पर सईद के खिलाफ लाहौर एवं गुजरांवाला शहर में मामला दर्ज किया गया था .
सईद के जमात उद दावा के बारे में माना जाता है कि वह लश्कर ए तैयबा का सहायक संगठन है, जो मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है. इस हमले में छह अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोगों की मौत हो गयी थी .