हैदराबाद बलात्कार मामला: चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया


one convict in nirbhaya rape and killing case files review petition against death sentence

 

हैदराबाद की वेटनरी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. चारों आरोपियों को शादनगर पुलिस स्टेशन से चंचलगुडा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है.

इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर साइबराबाद पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर, उसके सहयोगी और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया. इन चारों की पहचान मोहम्मद आरिफ (26), जोलू शिवा (20), जोलू नवीन (20), चेन्नाकेशावेलू (20) के रूप में हुई है.

इन चारों के ऊपर आईपीसी की धाराओं 302 (हत्या), 375 (बलात्कार) और 362 (अपहरण) के तहत मुकदम दर्ज किया गया है.

आरोपियों ने पीड़िता के अपहरण की योजना तब बनाई जब उन्होंने देखा कि पीड़िता ने अपनी स्कूटी टोंडुपल्ली टोल प्लाजा में पार्क की. यह अनुमान लगाकर कि पीड़िता अपनी स्कूटी लेने शाम में वापस आएगी, आरोपियों ने स्कूटी का टायर पंचर कर दिया.

साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने कहा, ‘आरोपियों ने शराब पी रखी थी और उन्होंने शाम में 6 बजे पशुचिकित्सक को अपनी स्कूटी टोंडुपल्ली टोल प्लाजा के पास पार्क करते हुए देखा. आरोपियों ने तभी योजना बनाई और नवीन ने स्कूटी का टायर पंचर कर दिया. जब पीड़िता वापस आई तो आरिफ ने उसे पंचर टायर के बारे में बताया. पीड़िता को सहायता करने का प्रस्ताव देने के बाद शिवा टायर को ठीक कराने की बात कहकर स्कूटी ले गया. उसके बाद आरिफ, नवीन और चेन्नाकेशावेलू पीड़िता को पास के खाली पड़े कमरे में ले गए, जहां उसका बलात्कार किया गया.’

इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेने में सफलता पाई. इसके लिए पुलिस ने दस टीमों का गठन किया था.

सरकारी अस्पताल में बतौर पशुचिकित्सक काम करने वाली 27 वर्षीय पीड़िता का जला हुआ शव 27 अक्टूबर की रात में शहर के बाहरी हिस्से में मिला था.


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