आयकर विभाग करेगा नेशनल हेराल्ड प्रकरण की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड प्रकरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कर संबंधी मामलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. अब आयकर विभाग एक बार फिर से इस मामले की जांच करेगा.
हालांकि कोर्ट ने आयकर विभाग को कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई नहीं करने को कहा है. कोर्ट ने दोनों नेताओं की याचिका लंबित होने के चलते ऐसा निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को अगले साल आठ जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. इस दौरान पीठ ने यह भी कहा है कि इस मामले में वह राहुल और सोनिया की याचिकाओं के गुण-दोष पर वह कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है.
कर संबंधी यह मामला नेशनल हेराल्ड प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चल रही है.
आयकर विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पीठ के समक्ष उपस्थित हुए. मेहता ने कहा कि आयकर विभाग को इस मामले की जांच करने देना चाहिए. उनका कहना था कि न्यायालय को मामले की सुनवाई करके उचित आदेश पारित करना चाहिए.
राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आस्कर फर्नाण्डीज ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने आयकर विभाग के इस मामले को फिर से खोलने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था.