कठुआ दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किया


 kathua rape case court issues notice to the guilty

 

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कठुआ में आठ साल की मासूम बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म मामले में नोटिस जारी किया है. अदालत ने बच्ची के पिता की याचिका पर जम्मू कश्मीर सरकार और छह दोषियों को नोटिस जारी किया है. बच्ची के पिता ने अपनी याचिका में सजा में इजाफा किए जाने की मांग की है.

अदालत ने उस आरोपी को भी नोटिस जारी किया है जिसे निचली अदालत ने मामले में बरी कर दिया था.

लड़की के पिता की तरफ से दस जुलाई को दायर याचिका में दोषियों को दी गई सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड और आजीवन कारावास करने की मांग के साथ ही एक आरोपी को बरी किये जाने को भी चुनौती दी गई है.

याचिकाकर्ता के वकील उत्सव बेंस ने कहा, “अदालत ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर सरकार और मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है.”

वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई सात अगस्त को तय की है.

पिछले महीने पठानकोट की एक अदालत ने सांजी राम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके अलावा मामले में दोषी करार दिए गए तीन अन्य लोगों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है.

अदालत ने इस मामले में सांजी राम के बेटे विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया था.


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