प्लेन हाईजैक की धमकी मामले में उम्रकैद, पांच करोड़ का जुर्माना


Life threatens Plane Hijack, 5 crores penalty

 

अहमदाबाद की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने हवाई जहाज में हाईजैक नोट लिखकर छोड़ने के मामले में एक व्यवसायी को उम्रकैद और पांच करोड़ जुर्माने की सजा सुनाई है. अक्टूबर 2017 में जेट एयरवेज के विमान में मुंबई के व्यवसायी बिरजू सल्ला ने हाईजैक की धमकी का नोट छोड़ा था.

एनआईए की विशेष अदालत केएम दवे ने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि प्रभावित क्रू सदस्यों और यात्रियों के बीच बांटी जाए.

सल्ला पर आरोप था कि टॉयलेट के टिशू पेपर पर उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू में हाईजैक से संबंधित नोट लिखा था.

इस घटना के बाद उन्हें हवाई यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था. इस तरह का प्रतिबंध झेलने वाले वह पहले व्यक्ति थे.

एनआईए ने जनवरी में एंटी हाईजैक एक्ट, 2016 के सेक्शन 3(1), 3(2)(a) और 4(b) के तहत उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

एनआईए ने कोर्ट को कहा कि सल्ला ने अंग्रेजी और उर्दू भाषा में लिखे धमकी भरे नोट जानबूझकर मुंबई-दिल्ली जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर 9 डब्लू 339 के टॉयलेट स्थित टिशू पेपर में लिखकर रख दिया था.

सल्ला को विमान की इमर्जेंसी लैंडिंग के बाद अक्टूबर 2017 में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया था.

उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि उन्होंने इस आशा में यह किया कि इससे जेट एयरवेज को दिल्ली ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा और उनकी महिला मित्र जो कि दिल्ली में काम करती है वह मुंबई लौट जाएगी.

नोट में विमान को कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान ले जाने को कहा गया था. नोट के अंत में अल्लाह महान है लिखा था.


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