बैंक धोखाधड़ी मामले में मीडिया समूह की 127 करोड़ की संपत्ति कुर्क


Media Group's assets worth Rs 127 crore attached in bank fraud case

 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) मामले में एक मीडिया समूह की 127 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है.

जांच एजेंसी के बयान में कहा कि यह मामला पिक्सन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, महुआ मीडिया प्राइवेट, पिक्सन विजन प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड , पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड और उनके निदेशकों पीके तिवारी, आनंद तिवारी, अभिषेक तिवारी और अन्य से संबंधित है.

ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुल 127.74 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है. इसमें मुंबई, चेन्नई, नोएडा और कोलकाता में समूह की कंपनियों के 11 वाणिज्यिक भूखंड और भूतल (फ्लोर) शामिल हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि समूह की कंपनियों ने धोखे से बैंकों से 2,600 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है.


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