मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को दोषी ठहराया
दिल्ली की एक अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में कई लड़कियों के यौन और शारीरिक शोषण के मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 18 लोगों को दोषी ठहराया है.
इससे पहले उस याचिका पर सीबीआई से 18 जनवरी तक कोर्ट ने जवाब मांगा था जिसमें दावा किया गया है कि मामले में गवाहों के बयान विश्वसनीय नहीं हैं.
याचिका में दावा किया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा पेश किया गया मामला ‘झूठा, गढ़ा हुआ और मनगढ़ंत’ है.
इससे पहले अदालत ने मामले पर फैसला तीसरी बार 20 जनवरी तक टाल दिया था.
अदालत ने पहले 14 जनवरी तक आदेश टाल दिया था क्योंकि न्यायाधीश छुट्टी पर थे और इससे पहले फैसले को एक महीने तक टाल दिया था क्योंकि तिहाड़ केंद्रीय कारागार में बंद 20 आरोपियों को राष्ट्रीय राजधानी में सभी छह जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल के कारण अदालत में लाया नहीं जा सका था.
अदालत ने दुष्कर्म करने और नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने की आपराधिक साजिश के आरोपों के लिए ठाकुर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 20 मार्च 2018 को आरोप तय किए थे.
आरोपियों में आठ महिलाएं और 12 पुरुष हैं.