एनडीटीवी के संस्थापक प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय को विदेश जाने से रोका गया


NDTV founders Prannoy Roy and Radhika Roy were prevented from going abroad

 

एनडीटीवी के संस्थापक प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश के लिए प्रस्थान करने से रोक दिया गया. सीबीआई की ओर से जारी ‘निवारक’ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर यह कार्रवाई की गई.

एनडीटीवी ने एक बयान में कहा कि इन दोनों को  “सीबीआई द्वारा दो साल पहले चालू किए गए भ्रष्टाचार के एक फर्जी और निराधार मामले के आधार पर रोका गया है.”

दिल्ली में सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी से संबंधित मामले में जून में दोनों के खिलाफ सावधानी के लिए निगरानी का नोटिस ( एलओसी) जारी किया गया था. अधिकारियों ने कहा कि दोनों को इसी नोटिस के आधार पर देश छोड़ने से रोका गया है.

एलओसी किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है. एजेंसियां इसके आधार पर व्यक्ति को बाहर जाने से रोक सकती हैं पर इसके तहत उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता.

अधिकारियों ने कहा कि यह एलओसी सिर्फ दोनों को देश छोड़ने से रोकने के लिए है, हिरासत में लेने के लिए नहीं.

एनडीटीवी ने बयान में यह नहीं बताया है कि दोनों कहां जा रहे थे. हालांकि, उसने कहा कि दोनों विदेश यात्रा से 16 अगस्त को लौटने वाले थे.

एनडीटीवी ने कहा , “मीडिया कंपनी मालिकों पर छापे और आज की यह कार्रवाई मीडियावालों के लिए चेतावनी है कि वे हां में हां मिलाएं नहीं तो कार्रवाई झेलें.”

एनडीटीवी ने कहा कि यह “पूरी तरह से मूल अधिकारों का उल्लंघन है.”

एनडीटीवी ने यह नहीं बताया है कि दंपति किस कारण से विदेश जा रहे थे.

कथित बैंक धोखाधड़़ी मामले में दो साल पहले एनडीटीवी के मालिक प्रणॉय रॉय के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने छापेमारी की थी.

सीबीआई ने दो जून 2017 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बयान में कहा था कि वह कर्ज चूक की जांच नहीं कर रही है बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों, सेबी के दिशा – निर्देशों के उल्लंघन और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कंपनी के कर्ज पर ब्याज दर में कमी की जांच कर रही है. इसके कारण बैंक को कथित रूप से 48 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.


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