नीरव मोदी की जमानत याचिका लगातार तीसरी बार खारिज
भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की जमानत याचिका को ब्रिटेन की एक कोर्ट ने तीसरी बार खारिज कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी.
भारत की पंजाब नेशनल बैंक से दो बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी नीरव को स्कॉटलैंड यार्ड ने 19 मार्च को गिरफ्तार किया था.
नीरव मोदी के वकीलों ने जमानत राशि को बढ़ाकर 20 लाख पाउंड करने की बात कही. साथ ही कहा कि वो लंदन स्थित अपने फ्लैट में 24 घंटे की नजरबंदी में रहेंगे.
लंबी सुनवाई के दौरान बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमेरी ने जज से कहा कि वैंड्सवर्थ जेल मे स्थितियां रहने योग्य नहीं हैं. नीरव किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं जो उन पर लगायी जाएंगी.
हालांकि, जज इन दलीलों से सहमत नहीं हुईं.
जज आर्बुथनॉट ने कहा कि धोखाधड़ी की राशि बहुत ज्यादा है और ऐसे में 20 लाख पौंड की जमानत राशि नाकाफी है. यदि उन्हें जमानत दे दी गई तो वह आत्मसमर्पण करने में असफल रहेंगे इसलिए अदालत ने मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया.
इससे पहले भारत की ओर से दलील रखते हुए क्राउन सर्विस ने कहा कि मोदी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि बचाव पक्ष ने जो सबूत पेश किए हैं वे परिस्थितियों में किसी तरह का बदलाव नहीं दर्शाते हैं.