मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवकुमार को राहत नहीं


no relief for d k shiva kumar ed gets 5 days custody

 

दिल्ली की एक अदालत ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की हिरासत 17 सितंबर तक बढ़ा दी है. ईडी के अनुरोध पर विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने यह आदेश दिया.

इससे पहले अदालत ने शिवकुमार की हिरासत की अवधि पांच दिन बढ़ाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवकुमार को तीन सितंबर को हिरासत में लिया था. उनकी नौ दिनों की हिरासत की अवधि 12 सितंबर को पूरी हो जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया.

ईडी ने अदालत को बताया कि ‘शिवकुमार की कई संपत्तियां बेनामी हैं और 317 बैंक खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई हैं. शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपये से अधिक हैं और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है.’

ईडी ने शिवकुमार, दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ सितंबर, 2018 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 13 सितंबर को शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या से जांच के सिलसिले में सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.

ऐसा माना जा रहा है कि ऐश्वर्या को उन दस्तावेजों और 2017 में सिंगापुर की यात्रा के बारे में उनके पिता की ओर से दिए गए बयान से भी आमना-सामना कराया गया है. शिवकुमार और ऐश्वर्या कथित रूप से साथ-साथ सिंगापुर गए थे.

ऐश्वर्या ने एजेंसी को कुछ व्यक्तिगत वित्तीय दस्तावेज भी सौंपे हैं. वह अपने पिता के बनाए एक शैक्षणिक ट्रस्ट की ट्रस्टी भी हैं.


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