ओडिशा के ट्रक ड्राइवर का कटा साढ़े 86 हजार का चालान
ओडिशा के संबलपुर जिले में पिछले हफ्ते एक ट्रक ड्राइवर को 86,500 रुपये का चालान भरना पड़ा. यह संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत अब तक का सबसे अधिक जुर्माना हो सकता है.
ट्रक ड्राइवर अशोक जाधव पर जुर्माना तीन सितंबर को लगा था. हालांकि चालान की तस्वीर सात सितंबर की शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
संबलपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ललित मोहन बेहरा ने बताया कि जादव को एक अनधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति देने ( 5000 रुपये), बिना लाइसेंस के वाहन चलाने (5000 रुपये), 18 टन से अधिक भार के साथ ओवरलोडिंग करने (56,000 रुपये) अव्यवस्थित तरीके से सामान रखने (20,0000 रुपये) और सामान्य अपराध (500 रुपये) के लिए दंडित किया गया.
हालांकि अधिकारियों के साथ पांच घंटे की बातचीत के बाद जुर्माने की कुल रकम 86,500 रुपये में ड्राइवर ने 70,000 रुपये का भुगतान किया.
ट्रक नागालैंड स्थित कंपनी बीएलए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का था और इसमें जेसीबी मशीनें ले जाई जा रही थीं. ट्रक ओडिशा के अंगुल जिले के तलचर शहर से छत्तीसगढ़ के लिए जा रहा था जब संबलपुर में अधिकारियों ने इसे रोका.
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के पहले चार दिनों में ही ओडिशा 88 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूलने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.
पिछले हफ्ते भुवनेश्वर में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर 47,500 रुपये का जुर्माना लगा था. उसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणीकरण, बीमा प्रमाण पत्र नहीं होने और शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए दंडित किया गया था.
राज्य के परिवाहन विभाग ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 को लेकर नागरिकों को हो रही समस्याओं को सुलझाने के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है.
राज्य के वाणिज्य और परिवहन सचिव जी श्रीनिवास ने बताया कि इसका कॉल सेंटर कटक के परिवहन आयुक्त के कार्यालय में होगा और इसका परिचालन सुबह आठ बजे से रात के 10 बजे तक होगा.