पाक ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की पेशकश की


indian diplomat met kulbhushan jadhav

 

पाकिस्तान ने जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की पेशकश की है. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की ओर से जाधव को काउंसलर देने के फैसले के दो सप्ताह के बाद पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, “कूटनीतिक माध्यमों से हम पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कुलभूषण जाधव को काउंसलर तक पहुंच देने की पेशकश की सूचना दी है.”

उन्होंने कहा कि आईसीजे के निर्देशों के आलोक में हम पाकिस्तान के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहे हैं.

वियना संधि के आर्टिकल 36 में विदेशी कैदी को काउंसलर तक पहुंच देने का प्रावधान है.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पिछले सप्ताह काउंसलर की पहुंच देने में तौर-तरीकों को लेकर बैठक हुई है. जिसमें कुलभूषण जाधव का साक्षात्कार लेने वाले भारतीय अधिकारियों की संख्या, उन्हें मिलने वाला समय और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी.

इससे पहले पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव तक काउंसलर की पहुंच को सुनिश्चित करने का दावा किया था. 25 दिसंबर 2017 को 35 मिनट के लिए जाधव को उनके परिवार से इंटरकॉम पर बातचीत करने की अनुमति मिली थी. इस समय भारतीय अधिकारी की मौजूदगी को ही पाकिस्तान काउंसलर की पहुंच बताता रहा है.

17 जुलाई को आईसीजे ने जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाते हुए काउंसलर देने का फैसला किया. हालांकि कोर्ट ने जाधव को पाकिस्तान की जेल से रिहा करने की भारत की मांग को खारिज कर दिया.

जाधव को तीन मार्च, 2016 को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया गया था और 25 मार्च, 2016 को गिरफ्तारी की सूचना भारत को दी गई थी. मई 2017 में भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में हुई सुनवाई को ‘नाटक’ बताते हुए आईसीजे में फैसले के खिलाफ अपील की थी.


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