पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा का एलान


pakistan special court orders death sentence to pervez musharraf over his actions of anti national

 

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को एक विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में मंगलवार को मौत की सजा सुनाई है.

पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है. यह मामला वर्ष 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है जो कि एक दंडनीय अपराध है.  इस मामले में उनके खिलाफ वर्ष 2014 में आरोप तय किए गए थे.

पूर्व सैन्य प्रमुख मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई गए थे और सुरक्षा एवं सेहत का हवाला देकर तब से लौटे नहीं हैं.

‘डॉन’ समाचारपत्र की खबर के अनुसार विशेष अदालत ने 19 नवंबर को सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाया है.

विशेष अदालत की इस पीठ में जज सेठ, सिंध हाई कोर्ट के जज नजर अकबर और लाहौर हाई कोर्ट के जज शाहिद करीम शामिल थे.


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