पायल तड़वी आत्महत्या मामला: तीनों आरोपी क्राइम ब्रांच की आंशिक हिरासत में


Three women doctors get bail in Payal Tadvi suicide case

 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉ. पायल तड़वी को आत्महत्या के लिए उकसाने की तीनों आरोपियों को पूरी तरह क्राइम ब्रांच की हिरासत में सौंपने से मना कर दिया है.

जस्टिस एस एस शिंदे की सिंगल बेंच ने तीनों आरोपियों हेमा अहूजा, भक्ति मेहरे और अंकिता खंडेलवाल को आंशिक हिरासत में भेज दिया है.

कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को आरोपियों को छह जून को दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक और सात, आठ और नौ जून को सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक हिरासत में रखने की अनुमति दी है.

इससे पहले डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या का मामला 30 मई को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था.

क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि 31 मई को इस मामले की सुनवाई सिविल एंड सेशन कोर्ट में हुई थी और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, तब क्राइम ब्रांच को अपनी पूछताछ करने का मौका नहीं मिला था.


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