डिजिटल मीडिया के नियमन के लिए विधेयक का मसौदा पेश


 

प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2019 के तहत समाचार वेबसाइटों के लिए भारत के समाचार पत्र पंजीयक के समक्ष अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 26 नवंबर को इसका ड्राफ्ट जारी किया है. यह प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स (पीआरबी) एक्ट, 1867 की जगह लेगा. मंत्रालय ने संबंधित पक्षों से विधेयक पर अगले 30 दिन में प्रतिक्रियाएं मांगी हैं.

विधेयक के ड्राफ्ट में कहा गया है, ‘डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रकाशकों को समाचार पत्र पंजीयक के समक्ष दिए गए प्रारूप में खुद को पंजीकृत करवाना होगा.’

समाचार पत्र पंजीयक सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक संवैधानिक निकाय है. यह समाचार पत्र और पत्रिकाओं का पंजीकरण करता है. यह पीआरबी एक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूजपेपर्स(सेन्ट्रल) रूल 1956 के तहत उनका नियमन करता है.

ड्राफ्ट में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि प्रिंट न्यूज मीडिया के डिजिटल संस्करण यानी कि ई-पेपर पर यह कानून लागू होगा या फिर सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज का कारोबार करने वाले भी इसके दायरे में आएंगे.

कुछ जानकारों ने विधेयक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और इसे सोशल मीडिया पर न्यूज कंटेट को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है.

द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि अगर यह कानून डिजिटल मीडिया संस्थानों के नियमन के लिए है तो यह बेतूका होगा और इससे केवल डिजिटल मीडिया पर बेवजह बंदिशें लगेंगी.

नए विधेयक में प्रकाशकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के पूर्व के प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है. साथ ही इसमें नव-सृजित प्रेस महापंजीयक के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया का कार्यान्वयन सरल करने का भी प्रस्ताव है.

नए विधेयक के मसौदे में प्रकाशकों एवं मुद्रकों द्वरा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा करने एवं इसके प्रमाणीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को भी हटाने का प्रस्ताव है.

मसौदा विधेयक के अनुसार, डिजिटल मीडिया पर खबरों के प्रकाशकों को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक में अपना पंजीकरण कराना होगा और आवश्यक ब्यौरे देने होंगे.”

विधेयक में डिजिटल मीडिया पर खबरों को ”इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित की जा सकने वाली डिजिटल स्वरूप की खबरों” के तौर पर परिभाषित किया गया है जिसमें मूल पाठ (टैक्स्ट), ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स शामिल हैं.”


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