रफायल मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज


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रफायल मामले में दी गई पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने रफायल सौदा मामले में सरकार को क्लीन चिट देने के उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही याचिकाओं को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं. कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि इस सौदे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें नहीं लगता कि राफेल विमान सौदा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या बेवजह जांच का आदेश देने की जरूरत है.’

14 दिसंबर के फैसले में कहा गया था कि 36 रफायल लड़ाकू विमानों को खरीदने में निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई बात नहीं है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ”हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं.”

पीठ में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ भी शामिल थे.

 

सुप्रीम कोर्ट ने रफायल सौदे के संबंध में टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए .

बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि रफायल मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ‘चौकीदार चोर है’ नारे का इस्तेमाल किया गया.

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