रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक खाताधारकों को दी राहत, निकाल सकेंगे 10,000 रुपये


Reserve Bank gives relief to PMC bank account holders, can withdraw Rs 10,000

 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) के परेशान ग्राहकों को राहत देते हुए जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है. रिजर्व बैंक के इस कदम से सहकारी बैंक के 60 प्रतिशत ग्राहकों को मदद मिलेगी.

आरबीआई ने इससे पहले पीएमसी बैंक पर छह महीने के लिए कई पाबंदियां लगाई थीं जिससे हजारों जमाकर्ताओं के बीच अफरा-तफरी मच गई थी. रिजर्व बैंक ने इससे पहले पीएमसी खाताधारकों के लिए निकासी की सीमा 1,000 रुपये तय की थी. इसके अलावा इस अवधि में बैंक द्वारा नया कर्ज देने पर भी रोक लगाई गई है.

आरबीआई को पीएमसी बैंक में एनपीए कम करके बताने समेत कई अनियमितताएं मिली थीं, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया.

रिजर्व बैंक ने विज्ञप्ति में कहा, “जमाकर्ताओं को उनके बचत/चालू या किसी अन्य जमा खाते में रखी कुल शेष राशि में से पहले निकाले गए 1,000 रुपये सहित 10,000 रुपये तक की राशि निकालने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है.”

इस सीमा से बैंक के 60 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपने पूरे पैसे खाते से निकाल सकेंगे. हालांकि, केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि बढ़ी हुई राशि की निकासी तभी हो सकेगी जब खाताधारक की बैंक में कोई ऋण देनदारी नहीं हो और वह किसी तीसरे पक्ष को दिए गए ऋण में जमानतदार नहीं हो.

आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ताओं की मुश्किलें कम करने के उद्देश्य से यह छूट दी गई है.


Big News