अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर


review petition filed in ayodhya verdict

 

अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की समूची 2.77 एकड़ भूमि रामलला विराजमान को देने के सुप्रीम कोर्ट के नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर की गई.

यह पुनर्विचार याचिका इस विवाद में मूल वादकारियों में शामिल एम. सिद्दीक के कानूनी वारिस मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि फैसला त्रुटिपूर्ण है और इस पर संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार की आवश्यकता है.

पुनर्विचार याचिका मे कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने पक्षकारों को राहत के मामले में संतुलन बनाने का प्रयास किया है, हिंदू पक्षकारों की अवैधताओं को माफ किया गया है और मुस्लिम पक्षकारों को वैकल्पिक रूप में पांच एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है जिसका अनुरोध किसी भी मुस्लिम पक्षकार ने नहीं किया था.

रशीदी जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष हैं.

पुनर्विचार याचिका में उन्होंने कहा है कि इस तथ्य पर गौर किया जाए कि याचिकाकर्ता ने संर्पूण फैसले को चुनौती नहीं दी है.


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