SC ने सेना में महिलाओं को 3 महीने में स्थायी कमीशन देने का दिया आदेश


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह सेना की उन सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन प्रदान करे जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं को कमांड पोस्टिंग पर नियुक्ति दिए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता.

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें शारीरिक सीमाओं और सामाजिक चलन का हवाला देते हुए सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने की बात कही गई थी.

कोर्ट ने कहा कि यह दलील परेशान करने वाली और समानता के सिद्धांत के विपरीत है.

पीठ ने कहा कि अतीत में महिला अधिकारियों ने देश का मान बढ़ाया है और सशस्त्र सेनाओं में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार की मानसिकता में बदलाव जरूरी है.

कोर्ट ने कहा कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के 2010 के, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक नहीं होने के बावजूद केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने में आनाकानी की.

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने का आदेश 2010 में दिया था.


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