मिड डे मील योजना में लापरवाही के चलते पांच राज्यों पर जुर्माना लगा
प्रतीकात्मक छवि
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पांच राज्यों पर एक-एक रुपये लाख का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह जुर्माना मिड डे मील योजना के संचालन में लापरवाही करने की वजह से लगाया है.
एक लाख जुर्माने वाले पांच राज्यों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू कश्मीर शामिल हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर इसी मद में दो लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश भी दिया है.
यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद नाम के एक एनजीओ की याचिका पर आया है. इस जनहित याचिका को 2013 में दाखिल किया गया था. इस याचिका में कहा गया था कि इन राज्यों ने योजना को लागू करने में लापरवाही की. इसके चलते बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण खाना नहीं दिया गया.
एनजीओ ने अपनी दलील में कहा कि राज्यों की लापरवाही के चलते कई बार बच्चों के खाने में जहरीली चीजें पाई गई. कई बार बच्चे गंभीर रूप से बीमार भी हुए. यह आदेश जस्टिस बीएम लोकुर, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस हेमंत गुप्ता की तीन सदस्यीय पीठ ने दिया.
कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों ने मिड डे मील योजना को गंभीरता से नहीं लिया. इसके चलते इस योजना का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंचा.
मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 यह सोचकर की गई थी कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्कूल में उनकी उपस्थिति भी बढ़ेगी.
इस योजना की आंशिक सफलता के बाद इसे क्रमवार सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में लागू कर दिया गया. चाइल्ड लाइन इंडिया डॉट ओरजी नाम की वेबसाइट के मुताबिक इस समय करीब 12 करोड़ बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं.