सेबी ने प्रणव रॉय और राधिका रॉय को एनडीटीवी के शीर्ष प्रबंधन से हटाया
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) ने न्यू डेल्ही टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) के तीन मुख्य प्रमोटर प्रणव रॉय, राधिका रॉय और उनकी होल्डिंग फॉर्म आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को कैपिटल मार्केट से दो साल के लिए रोक लगा दी है. इसके साथ ही दोनों प्रमोटर को इस समय अवधि के लिए कंपनी के शीर्ष प्रबंधन या बोर्ड की सदस्यता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
सेबी ने आदेश में कहा है कि रॉय कपल किसी दूसरी कंपनी के शीर्ष प्रबंधन या बोर्ड में एक साल तक कोई पद पर नहीं रह सकते हैं.
छोटे शेयर होल्डर को कंपनी की ओर से किए गए तीन लोन समझौतों की जानकारी नहीं देकर नियमन का उल्लंघन करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है.
इनमें एक लोन आईसीआईसीआई से संबंधित है जबकि दो अन्य लोन विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड(वीसीपीएल) से संबंधित हैं.
थोक बिक्री का कारोबार करने वाली कंपनी विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 2008 में हुई और कहा जाता है कि बाद में इसका मालिकाना हक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नाहटा समूह को दे दिया. नाहटा समूह वही कंपनी है जिससे मुकेश अंबानी ने पुन: दूरसंचार क्षेत्र में उतरने के लिये 2010 में इंफोटेल ब्रॉडबैंड को खरीदा था.
सेबी की ओर से जारी 51 पेज के आदेश में कहा गया है कि आरआरपीआर, प्रणव रॉय और राधिका रॉय को सिक्युरिटी की खरीद, बिक्री या इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है.
इसके साथ ही यह प्रतिबंध म्यूचुअल फंड यूनिट पर भी रहेगा.
एनडीटीवी के एक शेयर होल्डर क्वांटम सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से साल 2017 में की गई शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है. शिकायत में वीसीपीएल के साथ किए गए लोन समझौते के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाकर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है.