राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई


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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करने पर हामी भर दी है.

इस याचिका में कहा गया है कि क्योंकि राहुल गांधी ने खुद से ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है, इसलिए चुनाव आयोग उनके चुनाव लड़ने और सांसद बनने पर रोक लगाए.

राहुल गांधी के खिलाफ यह याचिका दिल्ली के दो निवासियों जय भगवान गोयल और चंदर प्रकाश त्यागी ने डाली है. दोनों का कहना है कि एक जागरुक नागरिक के तौर पर जनतांत्रिक संस्थानों की हिफाजत करना उनका कर्तव्य है.

दोनों ने अपनी याचिका में सवाल उठाया है कि जिस व्यक्ति ने अपनी सहमति से ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है, क्या उसे अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ने और उसके बाद भारतीय संसद में बैठने का हक है.

याचिका में यह भी मांग की गई है कि राहुल गांधी यह घोषित करें कि वो भारत के नागरिक नहीं है और पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं.

याचिका के बाद गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता पर जवाब मांगते हुए नोटिस भी भेज चुका है.

इससे पहले 30 नवंबर 2015 को राहुल गांधी के खिलाफ डाली गई एक ऐसी ही याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इस याचिका में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी.


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