सुप्रीम कोर्ट ने रविदास मंदिर के लिए जमीन देने की मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने तुगलकाबाद के वन क्षेत्र में गुरू रविदास के मंदिर निर्माण के लिए 400 वर्गमीटर भूमि देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस मंदिर को न्यायालय के आदेश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गिरा दिया था.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र ने श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर के लिए 200 वर्ग मीटर भूमि के प्रस्ताव में संशोधन कर इसे 400 वर्ग मीटर कर दिया है.
पीठ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुये केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि निर्धारित स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए वह छह सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करे.
न्यायालय ने साथ ही यह भी निर्देश दिया कि मंदिर के लिए निर्धारित जगह के आस-पास कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाएगा.
शीर्ष अदालत ने इस मंदिर को गिराए जाने की घटना के विरोध में आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को उनके द्वारा निजी मुचलका देने पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है.