एससी-एसटी एक्ट में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार


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एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में किए गए संशोधन पर रोक लगाने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बदलाव के खिलाफ दायर याचिका और सरकार द्वारा कोर्ट के पुराने फैसले के खिलाफ दायर पुर्नविचार याचिका पर नई पीठ सुनवाई करेगी. बीते साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत डीएसपी स्तर की प्रारंभिक जांच के बाद ही शिकायत दर्ज हो सकेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोड़ा था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी से पहले सक्षम अधिकारी और सामान्य व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले एसएसपी की अनुमति लेनी होगी.

बाद में केंद्र सरकार ने संशोधित कानून के जरिए एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून में धारा 18 ए जोड़ी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी कर दिया था.

बीते साल ही सितंबर में इस संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई. याचिका में सरकार द्वारा किए गए संशोधन को इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन कानून को खारिज करने से मना कर दिया था.


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