मरदु फ्लैट मालिकों को 25-25 लाख रुपये देने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को कोच्चि के मरदु फ्लैट मालिकों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25- 25 लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस एस रविन्द्र भट की पीठ ने मरदु फ्लैट के भवन निर्माताओं को कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति के पास एक महीने के भीतर 20 करोड़ रुपये जमा कराने का भी निर्देश दिया है.
पीठ ने कहा कि भवन निर्माताओं के जब्त किए गए खातों को सक्रिय किया जाए ताकि वे समिति के पास 20 करोड़ रुपये जमा करा सकें.
इसके साथ ही कोर्ट ने मरदु फ्लैट के सभी भवन निर्माताओं के बैंक खातों का ब्यौरा हलफनामे में मांगा है.
शीर्ष अदालत ने भवन निर्माता संघ क्रेडाई का वह आवेदन भी अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया था मरदु फ्लैटों को ध्वस्त न किया जाए, बल्कि उनका किसी अन्य काम में इस्तेमाल किया जाये.
केरल सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि उसने अभी तक अंतरिम मुआवजे के रूप में फ्लैट मालिकों में दस करोड़ रुपये से अधिक राशि वितरित की है.
शीर्ष अदालत ने मरदू में चार अपार्टमेन्ट परिसरों को गिराने संबंधी आदेश पर रोक लगाने के लिये फ्लैट मालिकों का अनुरोध 30 सितंबर को अस्वीकार कर दिया था. इन अपार्टमेन्ट परिसर का निर्माण तटीय विनियमन क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन करके किया गया था.
शीर्ष अदालत ने 138 दिन के भीतर इन फ्लैट को गिराने का निर्देश केरल सरकार को दिया था. यही नहीं, कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर प्रत्येक फ्लैट मालिक को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रूपए देने का भी निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने आठ मई को एक महीने के भीतर इन इमारतों को हटाने का निर्देश दिया था क्योंकि इनका निर्माण अधिसूचित तटीय विनियमन क्षेत्र में किया गया था.
इससे पहले कोर्ट ने इन इमारतों को गिराने के आदेश के खिलाफ निवासियों की याचिका खारिज कर दी थी.