कोरेगांव-भीमा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के लिए नवलखा की गिरफ्तारी संरक्षण अवधि बढ़ाई


supreme court increases protection time for gautam navlakha for four weeks

 

सुप्रीम कोर्ट ने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में मानव अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से प्राप्त अंतरिम संरक्षण की अवधि चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी.

जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने गौतम नवलखा से कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए वह संबंधित अदालत में जाएं.

महाराष्ट्र सरकार के वकील ने जब नवलखा को और अंतरिम संरक्षण दिये जाने का विरोध किया तो पीठ ने सवाल किया कि उन्होंने एक साल से ज्यादा समय तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की थी.

गौतम नवलखा ने 31 दिसंबर, 2017 को ऐलगार परिषद के बाद कोरेगांव-भीमा में हुयी हिंसा की घटना के सिलसिले में जनवरी, 2018 में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने से इंकार करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के 13 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है.


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