कोर्ट ने सीवीसी की रिपोर्ट पर मांगा आलोक वर्मा से जवाब


SC issues notice to center plea against Transgender act

 

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आलोक वर्मा को रिपोर्ट के आधार पर सीलबंद लिफाफे में 19 नवंबर को जवाब देने के आदेश दिए हैं. अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.

कोर्ट ने 26 अक्टूबर को जांच के आदेश दिए थे. जिसके बाद सीवीसी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.

भ्रष्टाचार के आरोप के बाद सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना छुट्टी पर हैं. निदेशक आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर जांच के आदेश दिए थे और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था.

बाद में केन्द्र सरकार ने वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर उन्हें अवकाश पर जाने को कहा था. सरकार की ओर से कहा गया था कि स्वतंत्र जांच के लिए दोनों अधिकारियों का छुट्टी पर जाना जरूरी है. वर्मा ने छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

कोर्ट ने अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के फैसलों को सीलबंद लिफाफा में मांगा था. जांच के बाद कोर्ट ने नागेश्वर राव के फैसले को सही पाया है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके पटनायक की निगरानी में सीवीसी जांच कर रही है.


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