सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना मुठभेड़ मामले की जांच का आदेश दिया


review petition filed in ayodhya verdict

 

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में पूर्व न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर के नेतृत्व में न्यायिक जांच का आदेश दिया है. बंबई हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रेखा सोंदूर बलदोटा, सीबीआई के पूर्व निदेशक डी. आर. कार्तिकेयन जांच पैनल के अन्य सदस्य होंगे.

चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह कहा. याचिकाओं में पिछले सप्ताह मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी.

 

पीठ ने कहा, ”हमारा मानना है कि तेलंगाना में पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.”

पीठ में जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे.

उसने कहा कि आपकी (तेलंगाना सरकार) कहानी के कई पहलू हैं, जिनकी जांच की आवश्यकता है.

तेलंगाना सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि किसी पुलिस कर्मी को गोली नहीं लगी है लेकिन वे आरोपियों द्वारा किए हमले में घायल हुए.


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