ईवीएम मशीन की वैधता वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार


several EVMs important parts are stolen in mp

 

ईवीएम की वैधता को लेकर दायर किए गए एक जनहित याचिका पर सुनावाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंकार कर दिया है.

इस याचिका में ईवीएम पर सवाल उठाते हुए लोकसभा चुनावों में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई है.

याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग के पास वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर चुनाव कराने का अधिकार नहीं है.

याचिका में बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई है. यह याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है.

जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 61ए के मुताबिक ईवीएम के उपयोग की इजाजत मिली हुई है लेकिन याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा का तर्क है कि यह असंवैधानिक है और इस आधार पर लोकसभा चुनाव रद्द हो जाने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले दो बार विपक्षी दलों की वीवीपैट और ईवीएम के पचास फीसदी मिलान वाली याचिका खारिज कर चुका है. वीवीपैट और ईवीएम के सौ फीसदी मिलान वाली एक अन्य याचिका भी खारिज की जा चुकी है.


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