सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले पर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया
अयोध्या भूमि विवाद पर नौ नवंबर के फैसले के खिलाफ डाली गईं सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसले के खिलाफ डाली गईं याचिकाओं को खारिज कर दिया. इस संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीस एसए बोबडे, न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना शामिल थे.
इससे पहले नौ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे अयोध्या भूमि विवाद का अंत करते हुए पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक ट्रस्ट को दे दी थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया था.
पुनर्विचार याचिकाओं को दायर करने वालों में जमीयत के उत्तर प्रदेश प्रमुख एम सिद्दीकी, मौलाना सैय्यद अशद रशीदी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पांच याचिकाकर्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा के याचिकाकर्ता, अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, इतिहासकार इरफान हबीब और पूर्व प्रशासनिक अधिकार हर्ष मंदर शामिल हैं.
इन 18 याचिकाओं में नौ याचिकाएं उनके द्वारा डाली गई थीं, जो इस मामले में सीधे तौर पर पक्षकार थे.