टाटा-साइरस मामला: SC ने याचिका निरस्त करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई


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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें टाटा- साइरस मिस्त्री मामले में दिए गए फैसले में बदलाव की मांग करती हुई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की याचिका खारिज कर दी गई थी.

चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई है और बेंच ने सभी पक्षधारकों को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ टाटा संस द्वारा डाली गई मुख्य याचिका के साथ ही वह मामले की सुनवाई करेगा.

टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के 18 दिसंबर के उस फैसले के खिलाफ याचिका डाली है, जिसमें न्यायाधिकरण ने साइरस मिस्त्री को राहत देते हुए उन्हें वापस से टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड का कार्यकारी चेयरमैन बनाने का आदेश दिया था.

न्यायाधिकरण ने 2016 में साइरस मिस्त्री को उनके पद से हटाए जाने के फैसले को गलत ठहराया था और साथ ही टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड को सार्वजनिक से निजी कंपनी में परिवर्तित करने के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के फैसले को भी अवैध ठहराया था.

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने न्यायाधिकरण के फैसले में अवैध शब्द हटाने के लिए याचिका डाली थी.


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